UP Ration Card New Update – किस-किस को सरेंडर करना पड़ेगा, Last Date लिस्ट जारी, देखे बड़ी खबर

Ration Card Latest Update : सरकार को पता चला है कि मुफ्त राशन और सस्ते राशन योजना का लाभ सभी अपात्र लोग ले रहे हैं। इसको लेकर शासन की ओर से व्यापक अभियान चलाने की तैयारी की जा रही है। सबसे पहले अपात्र कार्डधारकों को कार्ड सरेंडर करने का मौका दिया जाएगा। कार्ड सरेंडर नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी
दुकान के बाहर लगेगी लाभार्थियों के नाम की लिस्ट
उत्तराखंड में खाद्य विभाग के ‘पात्र बनने योग्य’ अभियान के तहत हजारों राशन कार्ड सरेंडर किए जा चुके हैं। राज्य की खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने भी अभियान की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि हर राशन की दुकान के बाहर लाभार्थियों के नामों की सूची लगाई जाए. आर्य ने बताया कि जिस ग्राम सभा या मोहल्ले से अपात्रों का राशन कार्ड सरेंडर किया जाएगा, उसी क्षेत्र से पात्र व्यक्ति का राशन कार्ड बनेगा।
उत्तराखंड में खाद्य विभाग के ‘पात्र बनने योग्य’ अभियान के तहत हजारों राशन कार्ड सरेंडर किए जा चुके हैं। राज्य की खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने भी अभियान की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि हर राशन की दुकान के बाहर लाभार्थियों के नामों की सूची लगाई जाए. आर्य ने बताया कि जिस ग्राम सभा या मोहल्ले से अपात्रों का राशन कार्ड सरेंडर किया जाएगा, उसी क्षेत्र से पात्र व्यक्ति का राशन कार्ड बनेगा।
31 मई तक कार्ड सरेंडर करने की चेतावनी
आर्य ने बताया कि 15,000 रुपये प्रति माह से अधिक आय वाले अंत्योदय और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र नहीं हैं। ऐसे लोग 31 मई तक कार्ड सरेंडर कर सकते हैं। ऐसा न करने पर 1 जून से अपात्र कार्डधारकों के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा और अपात्रों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। साथ ही ऐसे लोगों से रिकवरी भी होगी।
लोगों ने कार्ड सरेंडर करने शुरू किए
वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में भी अपात्र लोगों को राशन कार्ड सरेंडर करने को कहा गया है. अभियान के तहत अपात्र कार्डधारकों के खिलाफ कार्रवाई कर उनसे वसूली की जाएगी। सीएम योगी की ओर से राज्य के हर जिला प्रशासन को अपात्र कार्ड धारकों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा गया है. इस आदेश के बाद अलग-अलग जिलों में लोग राशन कार्ड सरेंडर कर रहे हैं.
यह नियम है
अगर कोई अपात्र राशन कार्ड सरेंडर नहीं करता है तो जांच के बाद उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शासन के नियमानुसार 100 वर्ग मीटर से अधिक का प्लॉट, फ्लैट हो या मकान, चौपहिया वाहन या ट्रैक्टर, गांव में दो लाख और शहर में तीन लाख से अधिक का राशन कार्ड तहसील या डीएसओ कार्यालय को सरेंडर कर सकता है.
अगर आप भी राशन कार्ड धारक पर मुफ्त राशन लेते हैं तो यह खबर आपको जरूर पढ़नी चाहिए। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में राज्य सरकारें लगातार अपात्र लोगों से अपने राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए कह रही हैं। सरकार का कहना है कि सभी लोग सरकार की मुफ्त या सस्ती राशन योजना के लिए पात्र नहीं हैं, ऐसे लोगों को तुरंत अपना राशन कार्ड सरेंडर कर देना चाहिए।
भारत सरकार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को प्रत्येक राज्य में एक राशन कार्ड जारी करती है, जिसमें परिवार के प्रत्येक सदस्य का नाम लिखा होता है, जो इस कार्ड का उपयोग करके हर महीने आधार कार्ड से जुड़ा होता है।
भारत सरकार के सहयोग से सभी राज्यों में सस्ते गेहूं, चावल आदि खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। ताकि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े और वे आसानी से जीवन यापन कर सकें। लेकिन कई अपात्र लोग इस योजना का लाभ ले रहे हैं, जिससे सरकार को कुछ हद तक नुकसान हो रहा है और कुछ पात्र लोग योजना का लाभ लेने से वंचित हो रहे हैं.
इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश (यूपी) की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सभी अपात्र लोगों को बाहर करना शुरू कर दिया है और सभी लोगों ने ऐसे अपात्र लोगों को आखिरी मौका दिया है कि आप खुद यूपी राशन कार्ड के लिए पात्र हैं। . अपात्र व्यक्तियों के अनुसार अपना राशन कार्ड स्वयं जमा करें अन्यथा अंतिम तिथि के बाद जांच कर अपात्र व्यक्तियों का राशन कार्ड वसूली सहित निरस्त कर कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
यूपी राशन कार्ड धारकों को कितना राशन मिलता है –
पात्र घरेलू राशन कार्ड
अब तक यूपी राशन कार्ड धारकों को प्रति सदस्य 5 किलो दिया जा रहा था, जिसमें चावल और गेहूं दिया जा रहा है और समय-समय पर तेल, नमक, चना, चीनी, दाल आदि खाद्य सामग्री दी जा रही है।
अंत्योदय राशन कार्ड
प्रत्येक राशन कार्ड पर 35 किलो राशन दिया जाता है, जिनके पास अंत्योदय कार्ड है उन्हें हर महीने 35 किलो राशन दिया जाता है, यह परिवार के सदस्यों पर निर्भर नहीं है, सभी को 35 किलो मिलता है।
यूपी राशन कार्ड अपात्र जिन लोगों के पास ये सब है, वे तुरंत सरेंडर करें। अपात्रता सूची इन लोगों को नहीं मिलेगा राशन कार्ड का लाभ यूपी राशन कार्ड की अपात्रता मानदंड –
- वह परिवार जिसमें कोई भी सदस्य आयकर दाता हो।
- ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति वर्ष 2 लाख और शहरों में प्रति वर्ष 3 लाख से अधिक।
- 5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि नहीं
- जिन परिवारों के घर में एसी लगा है।
- किसके पास ट्रैक्टर है।
- कोई भी परिवार जिसमें चार पहिया वाहन हों।
- जनरेटर की क्षमता 5 केवीए से अधिक होनी चाहिए।
- एक या अधिक हथियारों का लाइसेंस है।
- 100 वर्ग मीटर (1076.39 वर्ग फीट) का प्लॉट, फ्लैट या घर, कॉर्पोरेट क्षेत्र का 80 वर्ग मीटर वाणिज्यिक स्थान है।
नोट- जिन लोगों का राशन कार्ड पहले से बना हुआ है और उसकी कोई जानकारी नहीं है तो तुरंत तहसील या डीएसओ कार्यालय जाकर अपना राशन कार्ड सरेंडर करें। अन्यथा, आप कानूनी कार्रवाई और वसूली के अधीन होंगे।
अपात्रों को कब तक यूपी राशन कार्ड सरेंडर करना होगा-
यूपी राशन कार्ड अपात्र लोगों को कब तक सरेंडर करना है, इस बारे में सरकार की ओर से कोई आदेश नहीं आया है, लेकिन आप जल्द से जल्द अपने नजदीकी तहसील और डीएसओ कार्यालय में सरेंडर कर दें, ताकि बाद में आपको कोई परेशानी न हो. हो. वैसे भी, यदि आप भारत के एक सम्मानित नागरिक होने के अपात्र हैं, तो गरीबों की खातिर और उनके उत्थान के लिए राशन कार्ड को सरेंडर कर देना चाहिए।
जिसके अनुसार अपात्र लोगों से यूपी राशन कार्ड वसूल किया जाएगा। वसूली दर-
जांच में अपात्र पाए जाने पर जिलाधिकारी के अनुसार – गेहूँ के लिए 24 रुपये प्रति किलो और चावल और नमक, चीनी, तेल और अन्य सामग्री के लिए 32 रुपये प्रति किलो बाजार दर से वसूला जाएगा।
अपात्र लोगों को यूपी राशन कार्ड कैसे सरेंडर करें-
अपात्र राशन कार्ड धारकों को सबसे पहले एक नोटरी स्टेटमेंट हेल्पफी बनाकर अपने राशन कार्ड की फोटोकॉपी जमा कर तहसील और डीएसओ को जमा करना चाहिए।
यूपी राशन कार्ड अंत्योदय राशन कार्ड के लिए पात्रता-
नियमों के मुताबिक अब कोई भी अंत्योदय राशन कार्ड नहीं बनवा सकता क्योंकि यह कार्ड सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनके परिवार बेहद गरीब वर्ग में आते हैं। 2002 में भारत सरकार द्वारा एक बीपीएल सर्वेक्षण किया गया था और इस डेटा के अनुसार, अंत्योदय राशन कार्ड उन लोगों को जारी किए गए थे जिनकी पहचान अत्यंत गरीब परिवारों के रूप में की गई थी।
यूपी राशन कार्ड पात्रता सूची 2022 –
अगर आप राशन कार्ड में अपना नाम चेक करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें-
यूपी में कौन बना सकता है राशन कार्ड (राशन कार्ड के लिए पात्रता)-
जिनके पूरे परिवार की वार्षिक आय 2 लाख ग्रामीण और 3 लाख शहरी से कम है।
दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी
भूमिहीन मजदूरों के परिवार या 5 एकड़ से कम वाले परिवार
जिसके पास चार पहिया वाहन नहीं है।
आर्थिक जनगणना 2011 में गरीब परिवारों की पहचान की गई थी।
याचक
रिक्शा चालक।
ड्राइवर, कुली और अन्य मजदूर
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FAQs – UP Ration Card
1-क्या यूपी राशन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए आय प्रमाण आवश्यक है?
हां, नए राशन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए आय प्रमाण पत्र अनिवार्य है।
2-यूपी राशन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए आय प्रमाण क्या होना चाहिए?
ग्रामीण के लिए 2 लाख से कम और शहरी के लिए 3 लाख से कम
3-परिवार के 1 सदस्य के लिए कितना राशन उपलब्ध है?
परिवार के हर सदस्य को 5-5 किलो राशन मिलता है।
4- क्या किसी अन्य ग्राम पंचायत का राशन कार्ड धारक किसी अन्य ग्राम पंचायत में राशन ले सकता है?
हाँ, उत्तर प्रदेश के किसी भी ग्राम पंचायत में लिया जा सकता है।